Sunday, 25 March 2018

अब बसों के ड्राइवरो थाने से चरित्र प्रमाण सत्यापन के बाद ही बस के स्टेयरिंग पर बैठ सकेंगे, सरकार करने जा रही नियम में बदलाव !


 यात्रियों की सुरक्षा और बस आपरेटरों की मनमर्जी पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश शासन ने सभी यात्री बसो में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस लगाने की योजना बनाई है। बकायदा ३१ मार्च तक दावे-आपतिायां बुलाई गई हैं। जो भी दावे-अपतियां आएंगी, उनका निराकरण कर मप्र मोटर व्हीकल एकट में संसोधन कर अंतिम नोटिफिकेशन जारी कर यात्री बसों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। दोनों उपकरण लगाने पर ही बसों को प्रदेश के अलग-अलग मार्गों पर संचालित बसों की परमिट शर्त में शमिल कर दिया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से राज्य शासन ऐसा करने जा रहा है। इसके साथ ही बसों के चालक व परिचालक को यात्री बसों में चलने से पहले पुलिस वेरिफेकेशन भी कराया जाना अनिवार्य होगा।

🔹 *अब ड्राइवर पर भी चरित्र प्रमाण पत्र की लागू !...*

चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र और परमिट प्राधिकारी को देना होगा। यदि कोई चालक-परिचालक संबंधित पुलिस थाने चरित्र सत्यापन करा कर नहीं देते हैं तो बसों में नहीं चल सकेंगे। प्रदेश के किसी भी स्कूल में १५ साल पुरानी बसों के संचालन की भी स्वीकृति नहीं दी जाएगी। ऐसी बसें जो १५साल पुरानी हो चुकी हैं। उन्हें परमिट जारी नहीं किए जाएंगे।

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