देश में शिक्षा का होता व्यवासायिककरण को लेकर अब मध्यप्रदेश सरकार जल्द लगाम लगाने के लिए कानून ला सकती है इसी कड़ी में अब निजी कोचिंग संस्थाओं के लिए भी बनेंगे नियम कायदे वही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में कोचिंग संस्थाओं के पंजीयन, फीस निर्धारण, आधारभूत संरचनाओं सहित अन्य सुविधाओं एवं गुणवत्ता के लिये राज्य शासन द्वारा मापदण्ड तय करने के लिये नियम बनाये जायेंगे। इन नियमों का पालन भी सुनिश्चित कराया जायेगा। प्रयास यह किये जायेंगे कि यह नियम आगामी जनवरी माह से लागू हो जायें। इसी तरह होस्टलों में विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिये भी मापदण्ड तय कर नियम बनाये जायेंगे। इस तरह के नियम बनाकर मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य होगा। यह जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री श्री विजय शाह ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई बैठक में दी।.
Monday 19 June 2017
अब जल्द निजी कोचिंग क्लासेस के लिए भी बनेंगे सरकारी नियम !
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