Saturday 28 July 2018

अब दिव्यांगता में 7 नही 21 केटेगरी होगी, एसिड अटैक पीड़ित को भी माना जायेगा दिव्यांग !

*( पहले सिर्फ 7 केटेगरी में मिलता था सरकारी सुविधा का लाभ अब 21 प्रकार से प्रकतिक व अप्रकृतिक रूप सम्मिलित सभी पीड़ित भी हो सकेंगे सम्मिलित जिन्हें शाशन की योजना, भर्ती, आवागमन यात्रा ,आदि में मिल सकता है लाभ )*

दिव्यांगजन को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में संशोधन किया गया है। अब 21 प्रकार की दिव्यांगता को अधिनियम के तहत मान्यता प्रदान की गई है। इसमें एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों को भी दिव्यांगता में शामिल किया गया है। जिन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा।

🔹 *सरकारी सेवाओं का मिल सकेगा अब लाभ 21 कैटेगरी को..*

आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण से मिली जानकारी के अनुसार अधिनियम में पूर्व में प्रचलित 7 प्रकार की दिव्यांगताओं के स्थान पर अब 21 प्रकार की दिव्यागताएं शामिल की गई हैं। अधिनियम के अन्तर्गत दिव्यांगता के 21 प्रकार एवं उनके लक्षण जैसे चलन दिव्यांगता, बौनापन, मांसपेशी दुर्विकास, तेजाब हमला पीड़ित, दृष्टि बाधित, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, कम-ऊंचा सुनना, बोलने एवं भाषा की दिव्यांगता, कुष्ठ रोग से मुक्त, प्रमस्तिष्क घात, बहु दिव्यांगता, बौद्घिक दिव्यांगता, सीखने की दिव्यांगता, स्वलीनता, मानसिक रूगणता, बहु-स्केलेरोसिस, पार्किंसंस,हेमोफीलिया, थेलेसीमिया, सि-ल कोशिका रोग शामिल है।

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