Friday 10 August 2018

ट्रैफिक पुलिस को नहीं दिखाने होंगे DL, RC और दूसरे कागजात, मोबाइल ही काफि है अब !


अक्सर ड्राइविंग करने से पहले या करने के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी सहित दूसरी चीजें रखने की एक चिंता सताती थी. लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत आपको इसकी ओरिजनल कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए मोबाइल में मौजूद दस्तावेजों की ई-कॉपी ही काफी रहेगी. केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे इलेक्ट्रानिक रूप में डिजिलॉकर या एमपरिवहन प्लेटफॉर्म के जरिए पेश ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी) या अन्य दस्तावेज स्वीकार करें. इसके अलावा राज्यों से कहा गया है कि जब्त दस्तवेज ई-चालान प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखाए जाने चाहिए.सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों को परामर्श जारी किया. मंत्रालय ने कहा कि राज्यों से ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिलॉकर या एमपरिवहन मंच के जरिये पेश किए जाने पर उन्हें स्वीकार किया जाए. यह मोटर वाहन कानून, 1988 के तहत वैध होगा. इन्हें परिवहन विभाग की ओर से जारी प्रमाणपत्रों के समान माना जाएगा.

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