Monday 29 October 2018

विधानसभा चुनाव में विधायक 10,000 ₹ व 5,000 ₹ जमानत राशि में लड़ सकेंगे चुनाव !

लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सब का अधिकार है बशर्ते है कि वो कुछ नियमो का पालन कर सके वह निर्दलीय उम्मीदवार इक्छुक भी अपनी दावेदारी जता सकते है 

वही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक में बताया कि 2 से 9 नवम्बर तक नाम निर्देशन पत्र प्रात: 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। रविवार 4 नवम्बर एवं 7 नवम्बर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 4 सेट नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निग ऑफिसर के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 वाहन और अधिकतम पांच व्यक्तियों को लाने की अनुमति रहेगी। विधान सभा निर्वाचन में प्रत्याशियों के लिये रूपये 10,000 रूपये और अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए रूपये 5,000 रूपये जमानत राशि जमा कराना होगी। फार्म ए. फार्म बी. नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाने के अंतिम दिनांक को रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाना चाहिए। हालांकि समय समय पर विषय वस्तु की समीक्षा होते रहेगी जिसमे सुधार की गुंजाइश हो सके निर्वाचन प्रणाली में ।


मादिक रुनवाल

  शब्द सारांश

   हरदा ब्यूरो

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