Saturday 27 October 2018

हरदा - जिला जल अभाव ग्रस्त घोषित, अनुज्ञा के बिना नलकूप खनन प्रतिबंधित !

हरदा कलेक्टर श्री एस. विश्वनाथन ने आदेश जारी कर मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उन्होने जिले में पेयजल एवं घरेलू प्रयोजनों हेतु जल समस्या को दृष्टिगत रखते हुये नये निजी (प्रायवेट) खनन होने वाले नलकूप पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। उन्होने निर्देशित किया है कि बिना सम्यक अनुमति के कोई भी प्रायवेट ट्यूबवेल/हैण्डपम्प का खनन नहीं किया जावेगा और ना ही इस अवधि के दौरान जल स्त्रोतों से कृषि हेतु सिंचाई, औद्योगिक कार्य हेतु उपयोग बिना सक्षम अनुमति किया जावेगा। इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाकर दंडित किया जावेगा। उन्होने नलकूप खनन/सिंचाई की अनुज्ञा जारी करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सर्व जिला हरदा को अपने-अपने क्षेत्राधिकार हेतु अधिकृत किया है। उन्होने निर्देशित किया है कि समस्त ट्यूबवेल खननकर्ता जो जिले में पंजीकृत है वे अपने वाहन (बोरिंग मशीन) का स्थान नियत करेंगे, जिसकी सूचना कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को देंगे। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उक्त सूची की प्रति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को भी प्रेषित करेंगे। वाहन को नियत स्थल से अन्यत्र किसी भी कार्य से ले जाने हेतु पूर्व सूचना कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 24 घंटे के पूर्व देकर लिखित अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही वाहन को हटायेंगे। वाहन को नियत स्थल से हटाने पर उक्त अनुमति वाहन चालक के पास होना आवश्यक है। यदि कोई भी वाहन बिना अनुमति के नियत स्थल के अतिरिक्त पाया गया या अनुमति वाहन चालक के पास नहीं पाई गयी तो यह माना जावेगा कि वह खनन कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा था और नियमानुसार कार्यवाही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा की जावेगी।


मादिक रुनवाल

  शब्द सारांश

   हरदा ब्यूरो

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