मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्चकुशल का प्रतिमाह न्यूनतम वेतन 31 मार्च 2019 तक के लिए निर्धारित किया गया है।न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 31 मार्च 2019 तक के लिए अकुशल को प्रतिमाह 7 हजार 375 रूपए, अर्द्धकुशल को 8 हजार 232 रूपए, कुशल को 9 हजार 610 रूपए एवं उच्चकुशल को प्रतिमाह 10 हजार 910 रूपए 26 कार्य दिवस के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है।
मादिक रुनवाल
शब्द सारांश
हरदा ब्यूरो
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