Saturday 24 June 2017

जी एस टी : रिटर्न फाइलिंग में हुई गलती तो शुरू में पेनल्टी से मिल सकती है छूट ,जानिए कितनी !


जीएसटी लागू होने के शुरूआती महीनों में एन्फोर्सिंग पीनल लॉ फॉर वायलेशन को लेकर सरकार उदारती बरतेगी। रेवेन्यू सेक्रेट्री हंसमुख अढिया ने इस बात की जानकारी दी है। उनका कहना है कि हालांकि सरकार इस बात का ध्‍यान रखेगी कि किससे रिटर्न फइल करते समय अनजाने में गलती हुई है और किसने टैक्स चोरी के लिए ऐसा किया है।
शुरू के 6 महीने पेनल्टी से मिल सकती है छूट

हंसमुख अढिया ने कहा कि हमारा उद्देश्‍य नए टैक्स सिस्टम को सफलता से लागू करवाना है, न कि हम किसी को परेशान करना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि शुरूआती दिनों में रिटर्न फाइलिंग में मिसमैच होने पर पेनल्टी और फाइन से छूट मिलेगी तो उन्होंने कहा कि सरकार इसे लेकर उदारता बरतेगी। उन्होंने इस बात से भी इंकार नहीं किया कि यह छूट शुरू के 6 महीनों तक दी जा सकती है। हालांकि, इस बारे में उन्होंने कोई घोषणा अपनी ओर से नहीं की है। उन्होंने कहा कि फाइलिंग के दौरान स्वाभाविक है कि किसी से भी गलती हो सकती है।

महीने में एक ही बार भरना होगा फॉर्म

अढिया ने यह भी साफ किया कि ज्यादातर टैक्सपेयर्स को महीने में सिर्फ एक ही फॉर्म भरना होगा। असल में रिटेल कारोबारियों में यह भ्रम भी फैल रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद उन्हें उन्हें महीने में 3 बार रिटर्न भरना होगा। कारोबारी मान रहे हैं कि जीएसटी उनके काम को जटिल बना देगा। इस पर अढिया ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि जैसे कारोबारी मौजूदा समय में हर महीने एक बार रिटर्न भरते हैं, वैसा ही जीएसटी के बाद भी होगा। रिटले कारोबारियों को हर महीने रसीद विवरण भी देने की जरूरत नहीं होगी।

फैल रहा था कई तरह का भ्रम

इससे पहले यह भ्रम फैल रहा था कि जीएसटी के लागू होते ही छोटे कारोबारियों को पहले की तुलना में कहीं अधिक कागजी औ�

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