Sunday 9 July 2017

अब घर में नही खोल सकेंगे "प्ले स्कूल", बाल आयोग ने बनाये नए नियम जानिए!

वैसे तो शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देने हे पर जैसे जैसे आधुनिक होये जा रहा जमाना हे उसी के साथ ज्ञान को प्राप्त करने के भी नए नए तरीके ईजाद हो चले हे हर कोई समाज की इस बेहद जरुरी चीज ज्ञान को पैसे कमाने का तरीका बनाते चले आ रहे हे, अब सरकार ने भी इस और संज्ञान लिया है, प्ले स्कूल में बच्ची से छेड़छाड़ के मामले को देखते हुए भी राष्ट्रीय बाल आयोग ने 'प्ले स्कूल" के लिए गाइड लाइन जारी की है। जिसके अंतर्गत कहा गया है कि घरों में प्ले स्कूल ना खोले जाए , हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और महिला टीचर जरुर रखी जाए। आयोग ने इस संबंध में सख्त नियम बनाने की अनुशंसा की है।आयोग ने राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र भी लिखा है।मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राघवेन्द्र ने भी मुख्य सचिव को इस मुद्दे पर पत्र लिखकर गाइडलाइन भी जारी की है।

🔹 *आयोग द्वारा जारी नई गाइडलाईन...*

🔹 3 से 6 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए संचालित होंगे प्ले स्कूल ।
🔹पहले से चल रहे स्कूलों को छह महीने में मान्यता लेने का सुझाव और नए नियम मानने का सुझाव
🔹बिना मान्यता लिए प्ले स्कूल खोलने की अनुमति न दी जाए।
🔹घर में न खोला जाए प्ले स्कूल।
🔹स्कूल में सीसीटीवी कैमरे जरूरी।
🔹स्कूल भवन में चारदीवारी हो।
🔹बच्चों के लिए रेस्ट रूम, शौचालय, फायर सेफ्टी और स्वच्छ पेयजल सुुविधा।
🔹स्कूल बस में महिला अटेंडर हो।
🔹स्कूल का संचालन भूतल पर हो।
🔹20 बच्चों पर एक टीचर और आया जरूरी।

   

No comments:

Post a Comment