GST लागू हो जाने के बाद अभी भी कई माथापच्ची लगी हुई हे मगर अब एक बात और निकल कर सामने आई हे अगर आप दुकान दार हे और किसी को 200 ₹ से कम तक का कोई सामान बेचते हे तो उसे बिल देना अति आवश्यक नही है अगर खरीदार आपसे आग्रह करे तो ही आप उसे बिल देवे अन्यथा आप इसे दैनिक पंजी में 200 ₹ से कम एंट्री अपने चिट्ठे में कर के अलग से रिकॉर्ड रख सकते हे मगर 200 ₹ से ज्यादा पर बिल देना पड़ेगा आपको । वही अमूमन कई जगह ट्रांसपोर्ट वाले आपके सामने के परिवहन के बदले GSTIN बिल मांगते हे और वो आपका सामान ले जाने से मना नही कर सकते चुकी 20 लाख से कम वालो को रजिस्ट्रशन में छूट दी है ।
Tuesday 4 July 2017
GST: अगर आप दूकानदार हे 200 ₹ से कम का समान बेचते हे तो बिल देना जरूरी नही मगर ...जानिए !
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