Sunday 16 July 2017

सेकंड हैंड वस्तु की बिक्री पर GST नही लगेगा पर उसमे एक शर्त है जानिये !

आपको बीता दे कि सरकार को यह स्पष्टीकरण जीएसटी की ‘मार्जिन स्कीम’ की वजह से जारी करना पड़ा है। जिसमे सेकंड हैंड वस्तु के क्रय विक्रय पर एक असमंजश की स्थिति थी पर अब क्लीयर हो गई है मार्जिन स्कीम को लेकर सेकंड-हैंड सामान के डीलरों, खासतौर पर यूज्ड बोतलों के व्यापारियों में काफी असमंजस था। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (CGST) रूल्स 2017 के नियम 32(5) के मुताबिक, सेकेंड हैंड सामान खरीदने और बेचने वाला कोई डीलर अगर सेकेंड हैंड सामान या यूज्ड सामान बेचता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब जिस दाम पर सामान खरीदा हो उससे कम दाम पर उसे बेचा जा रहा हो, यानी वह सामान नुकसान उठाकर बेचा जा रहा हो. दोबारा बेचे जाने से पहले यह भी देखना होगा कि उस सामान के मूल रूप में ज्यादा बदलाव न किया गया हो। इस सुविधा को मार्जिन स्कीम कहा गया है। जिसका लाभ आप ले सकते हे ।

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