Wednesday, 30 August 2017

एम पी पुलिस भर्ती में बाहरी राज्यो की एंट्री न के बराबर, हो गए अब पेचीदा नियम !

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं को पुलिस भर्ती में ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए बाहरी राज्यों पर एक तरह की नो इंट्री लगा दी है. प्रदेश सरकार ने भर्ती में आने वाले बाहरी युवाओं को मना नहीं किया है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के नियम में ऐसा पेंच फंसाया है, जिससे बाहरी युवाओं की इंट्री पर एक तरह से रोक लग गई है. वही आगामी चुनाव से पहले संकेत मिल रहे हे की अन्य विभागीय भर्ती में भी अब राज्य के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने पर ज्यादा फोकस रहेगा जिसका खाका तैयार किया जा रहा है
इस साल मध्य प्रदेश पुलिस 14 हजार 488 कांस्टेबल और 611 सब इंस्पेक्टर की भर्ती आयोजित कर रही है. भर्ती का जिम्मा एमपी पीआईबी को सौंपा गया है. इस भर्ती में सरकार ने प्रदेश के युवाओं को खुश करने की तैयारी की है. सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश का युवा वर्ग उससे किसी बात को लेकर नाराज हो. अभी तक पुलिस भर्ती में दूसरे राज्यों के युवाओं को ओपन इंट्री थी. लेकिन प्रदेश के युवाओं को खुश करने के लिए सरकार ने पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव किए हैं. इन बदलावों से दूसरे राज्यों के युवाओं पर एक तरह से रोक लगेगी. सरकार ने बाहरी युवाओं की इंट्री पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है, लेकिन सरकार ने पुलिस भर्ती में ऐसे नियम और शर्तें रखी है, जिसे पूरा करना दूसरे राज्यों के युवाओं के लिए काफी मुश्किल है.

🔹 *ये हैं नए नियम जो बड़ा पेचीदा हो चला है अन्य राज्य वालो के लिए...*

किसी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान, यूनिवर्सिटी, बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. आईटीआई को प्राथमिकता दी जाएगी. आवेदन की न्‍यूनतम सीमा 18 और अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित की गई. सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी. दूसरे राज्यों के आवेदक को आरक्षण और आयु का लाभ नहीं दिया जाएगा. दूसरे राज्यों के आवेदक का मप्र रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिर्वाय है.

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