Thursday 20 September 2018

एट्रोसिटी एक्ट में बिना जांच पड़ताल के गिरफ्तार नही किया जाएगा, ट्वीट में किया जिक्र : मुख्यमंत्री


*( एस टी एस सी एट्रोसिटी एक्ट पर बढ़ते विरोध के चलते अब मुख्यमंत्री को भी सार्वजनिक।कहना पड़ रहा है कि मध्यप्रदेश में बिना जांच के किसी को गिरफ्तार नही किया जा सकेगा )*

उज्जैन में लाखों की तादात में सवर्ण की एकजुटता के बाद प्रदेश के मुखिया को भी अब कहना पड़ रहा है एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ मध्यप्रदेश में तेजी से चल रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा की। शिवराज ने ट्वीट करके कहा कि मध्य प्रदेश में एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और बिना जांच किए किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के एक्ट्रोसिटी एक्ट में किए गए इस प्रावधान से मेल खाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की थी कि मामला दर्ज करने के बाद बिना जांच की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इस प्रावधान को बाद में संसद में बदल दिया गया था और मामला दर्ज होते ही गिरफ्तारी करने की व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई थी। संसद के द्वारा किए गए प्रावधानों के बाद इस एक्ट का विरोध पूरे देश और प्रदेश में होने लगा। मध्यप्रदेश में दृष्टि यहां तक बनाई के हर सांसद और जनप्रतिनिधि को काले झंडे दिखाए जाने लगे और मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। इस विरोध और को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अब जब यह घोषणा की है तो यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कानूनी रूप से इसे अमलीजामा कैसे पहनाया जायेगा।

🔹 *क्या होगी मुख्य मंत्री के मायने..*

संसद के द्वारा पारित किए गए कानून में बदलाव राज्य सरकार कैसे कर पाएगी यह अपने आप में एक पेचीदा सवाल है। कानूनी विशेषज्ञों का भी मानना है कि राज्य सरकार को इस एक्ट में बदलाव का कतई भी अधिकार नहीं। ऐसे में सवाल ही खड़ा हो रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री के ट्विट के क्या मायने हैं और यह कैसे पूरा हो पाएगा। क्या यह सिर्फ चुनाव से पहले तेज होते विरोध को हल्का करने का एक प्रयास है| या वास्तविकता में कुछ हल निकल कर आएगा ?

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