Friday 21 September 2018

अब निजी वाहन खरीदने पर 750 ₹ प्रीमियम पर 15 लाख का व्यक्तिगत बीमा अनिवार्य !

*( जितनी मोटर बीमा पॉलिसी है उनके साथ अब 15 लाख ₹ का व्यक्तिगत बीमा भी जोड़ा जाएगा )*

बीमा नियामक इरडा ने वाहन मालिक चालकों के लिये न्यूतम बीमा कवर बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है। इसके लिये उन्हें 750 रुपये सालाना प्रीमियम देना होगा। इस कदम से सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल इस श्रेणी में दो-पहिया और निजी कार / वाणिज्यिक वाहनों के लिये बीमा राशि क्रमश: एक लाख रुपये और दो लाख रुपये है। हालांकि कुछ साधारण बीमा कंपनियां पैकेज पालिसी के तहत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर अधिक बीमा राशि को लेकर अतिरिक्त कवर की पेशकश करते हैं। नियामक ने सभी साधारण बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे जवाबदेही के तहत मालिक-चालक के लिये कवर को लेकर अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना (सीपीए) के तहत 750 रुपये सालाना प्रीमियम पर न्यूनतम बीमा कवर 15 लाख रुपये उपलब्ध कराये। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक परिपत्र में कहा कि यह दर अगले नोटिस तक वैध होगा। इसमें कहा गया है, ‘‘केवल जवाबदेही और पैकेज पालिसी की धारा तीन के तहत अतिरिक्त प्रीमियम लेकर 15,00,000 के ऊपर अधिक बीमा कवर उपलब्ध कराया जा सकता है.। परिपत्र के मुताबिक बीमा कंपनियां आदेश की प्रति प्राप्त करने के बाद यह बीमा कवर देना शुरू कर सकते हैं। इसमें 25 अक्तूबर 2018 या उससे पहले दिशानिर्देश का उपयोग करने को कहा गया है।

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