Saturday 22 September 2018

हरदा - किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा हुई विसंगतियों या कम आई राशि के अब निराकरण हो सकेंगे !

उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने किसानों से अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत आ रही विसंगतियों, जैसे एक ही हल्के में कृषकों को प्राप्त बीमा क्लेम राशि में अंतर, कम क्लेम राशि प्राप्त होना अथवा बीमा क्लेम की राशि प्राप्त नहीं होना आदि के निराकरण के संबंध में किसान भाई कार्यालय उपसंचालक कृषि अथवा विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर दो प्रतियों में आवश्यक दस्तावेज के साथ तैयार करेंगे एवं एक प्रति संबंधित बैंक शाखा में, जहाँ कृषक का प्रिमियम जमा हुआ है, जमा करेंगे तथा एक प्रति वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अथवा उपसंचालक कृषि कार्यालय में जमा करेंगे। प्राप्त आवेदनों को बैंक शाखा द्वारा सत्यापित कर एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आॅफ इंडिया लिमिटेड को विसंगतियो के निराकरण हेतु प्रेषित किया जायेगा साथ ही कृषि विभाग में जमा की गई दुसरी प्रति को फसल बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में संकलित कर निराकरण हेतु प्रेषित किये जावेंगे।

🔹 *खरीफ विपणन हेतु किसान पंजीयन की समय सीमा में 29 सितम्बर तक की वृद्धि..* 

खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, मोटा अनाज एवं अन्य फसलों हेतु नवीन किसान पंजीयन की समय सीमा में 29 सितम्बर को सायं 5 बजे तक की वृद्धि की गई है। पंजीयन संबंधी शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

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