Thursday 4 October 2018

ग्राहक दुकानदार से बिल लेकर ऑनलाइन अपलोड करेगा तो मिलेंगे 10 हजार ₹ का इनाम !

*( 200 ₹ से अधिक के बिल पर ये फायदा मिलेगा और वाणिज्य कर विभाग द्वारा लागू की गई है ये स्किम 1 अक्टूबर से जिसमे वेबसाइड पर ऑनलाइन जी एस टी बिल उपभोक्ता साइड पर अपलोड करता है तो 10 हजार ₹  इनाम में मिल सकेंगे कर चोरी को रोकमे हेतु किया गया प्रयोग है शाषन का, जिसका निर्णय इंदौर वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाएगा )*


अब प्रत्येक उपभोक्ता सामग्री खरीदी के बाद दुकानदार से बिल की मांग करेगा। क्योंकि वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को बिल ऑनलाइन अपलोड करने पर 10 हजार रुपए का इनाम देने की योजना एक अक्टूबर से शुरू की गई है। हालांकि 200 रुपए से अधिक की खरीदी पर ही इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इधर दुकानदार जीएसटी के नाम पर कच्चा बिल पकड़ा देते है और कर टैक्स की चोरी करते है। अब उपभोक्ता पक्का बिल लेकर साइड पर अपलोड करेगा और 10 हजार का इनाम भी जीतेगा। इस योजना से दुकानदारों को उपभोक्ताओं को पक्का बिल देना होगा। गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) की तमाम सख्ती के बाद अब प्रशासन ने आम उपभोक्ताओं के लिए एक योजना शुरू की है। इसके तहत हर वह उपभोक्ता जो हर तरह की खरीदी पर बिल लेता है उन्हें 10 हजार रुपए तक का इनाम मिल सकता है। दरअसल, एक अक्टूबर से वाणिज्यिक कर विभाग प्रशासन ने योजना बनाई है कि ऐसे उपभोक्ता जो खरीदी के बाद बिल लेते हैं वे अपने बिल को ऑनलाइन विभाग की अधिकृत वेबसाइड (एमपीटैक्स, एनआईपी, गवर्नमेंट, इन) पर अपलोड कर सकते हैं। यहां बिल और पूरी खुद की जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल इत्यादि) अपलोड करने के बाद रेंडमली लकी विजेताओं किया जाएगा।


मादिक रुनवाल

  शब्द सारांश

   हरदा ब्यूरो

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