जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट, कंपोजिशन स्कीम और केरल आपदा के लिए सेस लगाने समेत कई बड़े फैसले किए गए काउंसिल ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट की सीमा में सालाना 40 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले उद्यमों को ला दिया। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये थी।
🔹अब 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्ति मिल गई है
🔹जीएसटी काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम की सीमा भी बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी
साथ ही कंपोजिशन स्कीम चुनने वाले उद्यमों को साल में एक बार ही रिटर्न भरना होगा
🔹काउंसिल में केरल को 1% तक आपदा सेस वसूलने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई
🔹 *कंपोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ा..*
काउंसिल की बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट, कंपोजिशन स्कीम और केरल आपदा के लिए सेस लगाने समेत कई बड़े फैसले किए गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब जिन कंपनियों का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक है, वह अब इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगी।
🔹 *टैक्स तिमाही, लेकिन रिटर्न सालाना..*
काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम का चयन करने वाली कंपनियों को रिटर्न भरने पर भी बड़ी राहत दी है। इसके मुताबिक, अब कंपोजिशन स्कीम में जाने वालों को टैक्स तो हर तिमाही देना होगा, लेकिन रिटर्न साल में एक बार ही भरना होगा। कंपोजिशन स्कीम से जुड़े दोनों फैसले नए वित्त वर्ष की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे।
मादिक रुनवाल
शब्द सारांश
हरदा ब्यूरो
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