मध्य प्रदेश में साल 2017 में आयोजित प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा पटवारी भर्ती परीक्षा पर परिणाम आने के बाद और नियुक्ति से ठीक पहले हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है| 9235 पटवारियों के पदों के लिए यह भर्ती परीक्षण पिछले साल व्यापमं (पीईबी)के माध्यम से कराई गई थी| टवारी भर्ती में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पटवारी नियुक्ति स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में राज्य शासन ने 26 मई को दस्तावेजों की सत्यापन कार्यवाही भी स्थगित कर दी है,
🔹 *दिव्यांग के आरक्षण पर फस गया पेच...*
रिजल्ट जारी होने के बाद आयुक्त भू-अभिलेक्ष एवं बंदोबस्त ने पटवारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इस बीच हाईकोर्ट में इस आश्य की रिट पिटीशन क्रमांक 7933/2018 दायर की गई थी कि पटवारियों की नियुक्ति में दिव्यांगों का आरक्षण नियमानुसार नहीं दिया गया है। हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर होने के कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ने आरक्षण की त्रुटि को सुधार लिया गया। इसके बाद सभी कलेक्टरों को पटवारियों की काउंसलिंग के आदेश दिए। जिसके तहत 26 मई को चयनित पटवारियों के दस्तावेजों की काउंसलिंग होना था। इस बीच मप्र हाईकोर्ट द्वारा रिट पिटीशन की सुनवाई के बाद आदेश जारी कर पटवारी नियुक्ति स्थगित कर दी है
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