Tuesday 9 October 2018

अब तंबाकू किराना की दुकान पर नही मिलेगी,बनेगे बेचने वालों के लाइसेंस !

*( 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब तंबाकू से बने उत्पाद नही बेच सकेंगे और दूध,बिस्किट,किराना पर भी तंबाकू नही बेच सकेंगे निकाय संस्था में बनेगे लाइंसेंस जुमार्ना होगा 200 ₹ )*


तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने तंबाकू बेचने पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। यानी अब दूध, बिस्किट या किराना के साथ किसी तरह का तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकेगा। सभी नगरीय निकायों को यह आदेश जारी किए जा चुके हैं। भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून 2003 की धारा 4, 5, 6 और 7 के तहत तंबाकू के उपयोग से होने वाली जनहानि को देखते हुए यह फैसला लिया है।


🔹 *तंबाकू का प्रचार डिस्पले भी दंडनीय अपराध माना जाएगा..*


आदेश के तहत सार्वजनिक स्थान जैसे सरकारी कार्यालय, अस्पताल, कोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रतीक्षालय सहित दुकानों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपए का जुर्माना किया जाएगा।  किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद बीड़ी, सिगरेट आदि का डिस्प्ले बोर्ड लगाना दंडनीय अपराध है। धारा 6-अ के तहत 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकता। नगर निगम को यह आदेश भी दिया है कि तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएं। हालांकि पहले लायसेंस की जरूरत नही थी पर अब  निकाय संस्था से बनवाना पड़ेगा।


मादिक रुनवाल

  शब्द सारांश

   हरदा ब्यूरो

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