Friday, 11 January 2019

हरदा - एक दिवसीय स्नूकर प्रतियोगिता 13 जनवरी को

शहर में स्नूकर ( पुल गेम ) खेल प्रेमियों के लिए एक दिवसीय स्नूकर प्रतियोगिता का आयोजन 13 जनवरी को रखा गया है जिसमे इस खेल के प्रेमी प्रतियोगिता में भाग लेकर निश्वित इनाम जीत सकते है 2 वर्ग में ये आयोजन किया जा रहा है जिसमे जूनियर और सीनियर वर्ग में स्नूकर खिलाड़ियों के मुकाबले होंगे जहा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 200 ₹ एंट्री फिस रखी गई है और इनाम अलग अलग श्रेणी में पारितोषक के रूप के विजेता को दिया जाएगा जिसमे सिद्धार्थ गौर द्वारा 3001 ₹, 2001 ₹ श्रवन पटेल ,1111 ₹ टिक्कू रुनवाल,777 ₹ फ्रेंड्स स्नूकर क्लब द्वारा दिया जायेगा। इस प्रतियोगिता के लिए स्नूकर टेबल को खास आकषर्क रूप में तैयार किया गया है सरकारी अस्पताल के पास डी के हेल्थ क्लब के ऊपर मधु मार्केट में वही प्रतियोगिता का समय सुबह 11 बजे होगा।


मादिक रुनवाल

  शब्द सारांश

   हरदा ब्यूरो

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🔹 *1.5 लाख+ "हरदा सोशल मीडिया नेटवर्क" और अखबार में विज्ञापन और प्रमोशन के लिए संपर्क करे !*

*9039796664*

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हरदा में सिलाई मशीन के सुधारक व विक्रेता


          *श्री रुनवाल एंड संस्*


*नगर पालिका के पास गुँजन फर्नीचर के सामने हरदा* प्रो.नरेंद्र 9753683666

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शहर में स्नूकर ( पुल गेम ) खेल प्रेमियों के लिए एक दिवसीय स्नूकर प्रतियोगिता का आयोजन 13 जनवरी को रखा गया है जिसमे इस खेल के प्रेमी प्रतियोगिता में भाग लेकर निश्वित इनाम जीत सकते है 2 वर्ग में ये आयोजन किया जा रहा है जिसमे जूनियर और सीनियर वर्ग में स्नूकर खिलाड़ियों के मुकाबले होंगे जहा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 200 ₹ एंट्री फिस रखी गई है और इनाम अलग अलग श्रेणी में पारितोषक के रूप के विजेता को दिया जाएगा जिसमे सिद्धार्थ गौर द्वारा 3001 ₹, 2001 ₹ श्रवन पटेल ,1111 ₹ टिक्कू रुनवाल,777 ₹ फ्रेंड्स स्नूकर क्लब द्वारा दिया जायेगा। इस प्रतियोगिता के लिए स्नूकर टेबल को खास आकषर्क रूप में तैयार किया गया है सरकारी अस्पताल के पास डी के हेल्थ क्लब के ऊपर मधु मार्केट में वही प्रतियोगिता का समय सुबह 11 बजे होगा।


मादिक रुनवाल

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Thursday, 10 January 2019

व्यपारियो के लिए राहत, GST में अब 40 लाख सालाना टर्नओवर वाले जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्त !

जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट, कंपोजिशन स्कीम और केरल आपदा के लिए सेस लगाने समेत कई बड़े फैसले किए गए काउंसिल ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट की सीमा में सालाना 40 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले उद्यमों को ला दिया। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये थी।


🔹अब 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्ति मिल गई है

🔹जीएसटी काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम की सीमा भी बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी

साथ ही कंपोजिशन स्कीम चुनने वाले उद्यमों को साल में एक बार ही रिटर्न भरना होगा

🔹काउंसिल में केरल को 1% तक आपदा सेस वसूलने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई


🔹 *कंपोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ा..*


काउंसिल की बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट, कंपोजिशन स्कीम और केरल आपदा के लिए सेस लगाने समेत कई बड़े फैसले किए गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब जिन कंपनियों का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक है, वह अब इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगी। 


🔹 *टैक्स तिमाही, लेकिन रिटर्न सालाना..*


काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम का चयन करने वाली कंपनियों को रिटर्न भरने पर भी बड़ी राहत दी है। इसके मुताबिक, अब कंपोजिशन स्कीम में जाने वालों को टैक्स तो हर तिमाही देना होगा, लेकिन रिटर्न साल में एक बार ही भरना होगा। कंपोजिशन स्कीम से जुड़े दोनों फैसले नए वित्त वर्ष की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे। 


मादिक रुनवाल

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Wednesday, 9 January 2019

हरदा - अब सरकारी अस्पताल में अल्ट्रा साउंड सोनोग्राफी मशीन शुरू,निशुल्क होगी जांच!

*( वैसे तो समय के साथ हरदा जिले की जनसँख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है वही स्वास्थ्य के नाम पर मशीनों की कमी वही अब लगभग 5 लाख आबादी वाले जिले में अल्ट्रा साउंड सोनोग्राफी मशीन की शुरुवात हो गई है जो अबतक मरीजो को निजी संस्था में 500 से 700 रुपये तक मे करवाना पड़ता था )*


स्वास्थ्य की कमी को बारीकी से नज़र रखे हरदा कलेक्टर ने व्यबस्था को ध्यान में रख कर अब हरदा जिला अस्पताल में अब मरीजों को सोनोग्राफी कराने के लिए न तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा और न ही कोई शुल्क चुकाना पड़ेगा। वहीं निजी सोनोग्राफी संचालकों के यहां 700 रुपए शुल्क देने से भी छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि जिला अस्पताल में नई अल्ट्रा साउंड सोनोग्राफी मशीन की बुधवार से शुरुआत हो गई है। कलेक्टर एस. विश्वनाथन ने बुधवार को इसकी शुरुआत की। अभी तक जिले में करीब सवा 5 लाख की आबादी पर सिर्फ एक सोनोग्राफी मशीन थी। ऐसे में गर्भवती महिलाओं, पेट संबंधी बीमारियों के रोगी व घायलों को सोनोग्राफी के लिए इंतजार करना पड़ता था। गर्भवती महिलाओं का 3-4 दिन बाद नंबर आता था। मजबूरी में लोगों को निजी सोनोग्राफी सेंटर या सरकारी अस्पताल में पदस्थ सरकारी डॉक्टरों के घर पर संचालित होने वाले सोनोग्राफी सेंटर पर जाकर जांच कराना पड़ता था। इसमें 5 से 7 सौ रुपए रुपए लगते थे। अस्पताल के निरीक्षण में कलेक्टर के सामने यह मामला उजागर हुआ। तब उन्होंने पहल शुरू की। इसके बाद अस्पताल को कलर डॉप्लर सोनोग्राफी मशीन मिली। इससे पहले ग्रे स्केल मशीन से सोनोग्राफी होती थी। कई बार रिपोर्ट साफ नहीं दिखाई देने पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की बाजार से सोनोग्राफी कराने की समझाइश देकर मरीजों को चलता कर देते थे। नई मशीन आने के बाद अब यह समस्या खत्म हो जाएगी। 


मादिक रुनवाल

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हरदा में सिलाई मशीन के सुधारक व विक्रेता


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Tuesday, 8 January 2019

हरदा - 2 लाख कर्ज़ माफी कैसे होगा माफ और किसका होगा जानिये !

*( फसल ऋण माफी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित ऋणी किसान अपने बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक करवा लेवे )*


कलेक्टर श्री एस विश्वनाथन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय मे कृषि,सहकारिता,कापरेटिव बैंक के अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वनाथन ने कहा कि फसल ऋण माफी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित ऋणी किसान आधार कार्ड अपने बैंक खाते से लिंक करवाने संबंधित संदेश किसानों को भेजे जाएं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एचएस मीना,अपर कलेक्टर श्री बीएल कोचले,जिला ई गर्वनेंस मेनेजर श्री अभिषेक बड़जात्या भी मौजूद थे।

उप संचालक कृषि श्री एमपीएस चंद्रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने फसल ऋणमाफी योजना को लागू किया है। मंत्रि-परिषद द्वारा योजना स्वीकृत होने के बाद आज किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। योजनांतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से राज्य के कोष से राशि पात्र किसान के फसल ऋण खाते में जमा कराई जाएगी। योजनांतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण लेने वाले किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये की सीमा तक पात्रतानुसार लाभ दिया जाएगा।


🔹फसल ऋण माफी की पात्रता का आधार


वे सभी किसान, जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति में नियमित ऋण खाते में ऋण प्रदाता संस्था द्वारा प्रदाय फसल ऋण की बकाया राशि के रूप में दर्ज हैं तथा जिन किसानों पर 31 मार्च, 2018 में रेग्युलर आउटस्टेंडिंग लोन था और 12 दिसम्बर, 2018 तक जिन्होंने पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से लोन चुका दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा।


योजनांतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा परिभाषित फसल की पैदावार के लिये ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन फसल ऋण एक अप्रैल, 2007 को अथवा उसके बाद जो ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया, फसल ऋण जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति में सहकारी बैंकों के लिये कालातीत अथवा अन्य ऋण प्रदाता बैंकों के लिये नॉन परफार्मिंग एसेट (NPA) घोषित किया गया हो, जिन किसानों ने 31 मार्च, 2018 की स्थिति में एन.पी.ए. अथवा कालातीत घोषित फसल ऋण 12 दिसम्बर, 2018 तक पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से चुका दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा।


मापदण्ड- मध्यप्रदेश में निवासरत किसान, जिनकी कृषि भूमि मध्यप्रदेश में स्थित हो तथा प्रदेश में स्थित ऋण प्रदाता संस्था की बैंक शाखा से अल्पकालीन फसल ऋण लिया हो अथवा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन फसल ऋण लिया हो तथा ऐसे किसान जिनके फसल ऋण रिजर्व बैंक/नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदा होने के कारण पुनर्रस्थापना कर दिये गये हों, योजना में पात्र होंगे।


🔹अपात्रता की श्रेणी


योजना में वे कृषक शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने कम्पनियों या अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा प्रत्याभूत ऋण, जो भले ही ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा ही वितरित किया गया हों, किसानों के समूह द्वारा लिया गया फसल ऋण, फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी अथवा फार्मर प्रोड्यूसर संस्था (FPO) द्वारा लिया गया फसल ऋण तथा सोना गिरवी रख कर ऋण प्राप्त किया हों।


🔹बैंकों का प्राथमिकता क्रम


लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए बैंकों का प्राथमिकता क्रम सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक होगा। योजना का लाभ लेने के लिये किसानों को फसल ऋण खातों में आधार नम्बर सीडिंग एवं अभिप्रमाणित कराया जाना आवश्यक होगा। जिन किसानों ने फसल ऋण खातों में आधार नम्बर सीडिंग नहीं है, उन्हें इस प्रयोजन हेतु एक अवसर प्रदान किया जाएगा।


 🔹योजना के लिए निरहर्ता/अपात्रता


सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका/नगर पंचायत/नगर निगम के अध्यक्ष/महापौर, कृषि उपज मण्डी के अध्यक्ष, सहकारी बैकों के अध्यक्ष, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गठित निगम, मण्डल अथवा बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, समस्त आयकर दाता, भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के समस्त शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी तथा इनके निगम/मण्डल/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर), रुपये 15,000/- प्रतिमाह या उससे अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर), जीएसटी (GST) में दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति/फर्म/फर्म के संचालक/फर्म के भागीदार योजनान्तर्गत अपात्र होंगे।


पात्र किसान द्वारा स्व-प्रमाणीकरण किया जाना योजना के लिये मान्य होगा। निरर्हता/अपात्रता की सूची में बदलाव या सुधार करने के लिए एवं ऋणमान के युक्तियुक्तकरण के लिए राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति अधिकृत रहेगी।


🔹एमपी ऑनलाइन तैयार करेगा पोर्टल


इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एम.पी. ऑनलाईन (MP-online) द्वारा पोर्टल तैयार किया जाएगा। पोर्टल प्रबन्धन का कार्य सक्षम तकनीकी संस्था के सहयोग से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। जिला कलेक्टर के पर्यवेक्षण में जिले में स्थित समस्त राष्ट्रीकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), सहकारी बैंकों की फसल ऋण माफी के पोर्टल से उपरोक्त अवधि के Regular Outstanding loan तथा NPA/कालातीत लोन की आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की हरी सूचियाँ तथा गैर-आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की सफेद सूचियाँ प्राप्त कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में तथा संबंधित बैंक शाखा में पटल पर दिनांक 15 जनवरी 2019 से प्रदर्शित करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।


🔹आवेदन की प्रक्रिया


सूची प्रकाशन के उपरान्त आधारकार्ड सीडेड (हरी सूची) के किसानों सें हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर-आधारकार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों से सफेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में सूची चस्पा होने के बाद ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑफ-लाईन प्राप्त किए जाएंगे। हरी अथवा सफेद सूची में दर्शित जानकारी पर आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसान के पास होगा। इसके लिए संबंधित किसान को गुलाबी आवेदन पत्र भरना होगा। किसानों द्वारा भरे गये तीनों किस्म के आवेदन पत्रों (हरे, सफेद तथा गुलाबी) की जानकारी दिनांक 26 जनवरी, 2019 को ग्रामसभा की बैठक में दी जाएगी। ऐसे किसान जो 26 जनवरी तक आवेदन पत्र नहीं भर पाये हैं, उन्हें दिनांक 05 फरवरी, 2019 तक ग्राम पंचायत में जमा कराये जाने का समय दिया जाएगा।


इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत के सचिव/ग्राम रोजगार सहायक के साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा शासकीय कर्मचारी (वर्ग-3 से अनिम्न स्तर का) भी कर्तव्यस्थ किये जाएंगे। प्रत्येक विकासखण्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। जिन किसानों के नाम गैर-आधार कार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) में हैं, उन्हें संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार कार्ड सीडिंग भी करानी होगी। आधारकार्ड सीडिंग का कार्य दिनांक 15 जनवरी, 2019 से 05 फरवरी, 2019 तक प्रत्येक बैंक शाखा/समिति में किया जाएगा। उक्त कार्य सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिये जिला कलेक्टर ग्रामवार तथा बैंक शाखा/समिति वार कार्यक्रम नियत करेंगे। बिना आधार कार्ड सीडिंग अथवा बिना आवेदन पत्र भरे किसी किसान को योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।


किसान द्वारा जिस ग्राम पंचायत की सीमा में कृषि भूमि हैं, उस ग्राम पंचायत में ऑफ-लाईन आवेदन पत्र जमा कराया जाएगा। नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि होने पर संबंधित नगरीय निकाय में आवेदन पत्र जमा कराया जाएगा। आवेदन पत्र में आधार कार्ड की छायाप्रति तथा ऋण प्रदाता संस्था राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होने की स्थिति में संबंधित बैंक शाखा द्वारा प्रदत्त बैंक ऋण खाता पास बुक के मुख्य पृष्ठ की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (PACS) से ऋण की स्थिति में बैंक ऋण खाता प्राप्त बुक की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसान की कृषि भूमियाँ अनेक ग्राम पंचायतों में हैं तो उसे एक ही ग्राम पंचायत में (जिसमें सामान्यत: निवास हो) समस्त कृषि भूमियों के लिए फसल ऋण की जानकारियाँ एक ही आवेदन पत्र में जमा करनी होंगी। प्रत्येक ऑफ लाईन आवेदन पत्र जमा करने की रसीद ग्राम पंचायत (नगरीय क्षेत्र की सीमा में कृषि भूमि होने पर नगरीय निकाय) द्वारा आवेदक को प्रदान की जाएगी।


समस्त ऑफ लाईन आवेदनों का कलेक्टर द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अथवा कलेक्टर द्वारा जिले में निर्धारित केन्द्रीकृत या विकेन्द्रीकृत स्थलों पर डाटा इन्ट्री का कार्य पोर्टल पर दिनांक 26 जनवरी 2019 से किया जाएगा। नियत शासकीय कर्मचारी द्वारा ऑफ लाईन आवेदन से पोर्टल पर इन्ट्री का सत्यापन करने उपरान्त ही पोर्टल पर संबंधित ऑफ लाईन आवेदन की जानकारी अपलोड की जाएगी। जानकारी पोर्टल पर अपलोड होती ही SMS से किसान के मोबाईल पर आटोमेटेड रूप से सिस्टम द्वारा सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर पोर्टल के ऑन लाईन आवेदन की प्रतिलिपि भी आवेदक को उपलब्ध कराएंगे। जिन किसानों ने ऑफ लाईन आवेदन में आधार कार्ड नंबर या ऋण बैंक खाते का नम्बर नहीं दिया है, उनके आवेदन पत्र की पूर्ति हेतु पृथक से समय दिया जाएगा।


पोर्टल पर दर्ज होगा प्रोविजनल क्लेम


बैंक शाखाओं द्वारा आधार कार्ड एवं/अथवा बैंक खाता क्रमांक से ऑन-लाईन आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण का कार्य पोर्टल पर किया जाएगा। जिन सत्यापित एवं प्रमाणीकृत किए गए बैंक खातों में आधार अभिप्रमाणन नहीं हुआ, उसका UIDAI (Unique Identifcation Developement Authority of India) के पोर्टल से अभिप्रमाणन कराया जाएगा। UIDAI पोर्टल से अभिप्रमाणन नहीं होने पर रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर सूचित कर संबंधित किसान द्वारा आधार कार्ड अभिप्रमाणन बैंक शाखा में किया जाएगा।


संबंधित बैंक शाखा/समिति की जिम्मेदारी होगी कि आधारकार्ड की किसान की जानकारी बैंक अभिलेखों के अनुसार ही है तथा नाम, पिता-पति का नाम, गाँव के नाम से आधारकार्ड अभिप्रमाणान कर लिया गया है। बैंक शाखा/समिति द्वारा यह परीक्षण भी किया जाएगा कि प्राप्त हरे तथा सफेद आवेदन पत्रों की जानकारी बैंक शाखा/समिति में उपलब्ध जानकारी से मैच करती है अथवा नहीं। जहाँ यह जानकारी मैच नहीं करे, वहाँ बैंक शाखा/समिति संक्षिप्त जाँच कर निराकरण करेगी।


बैंक शाखा/समिति द्वारा डाटा सत्यापन/प्रमाणीकरण उपरांत शासन की नीति अनुसार शासन से राशि का प्रावधिक दावा (Provisional Claim) पोर्टल पर प्रस्तुत किया जायेगा। पोर्टल के माध्यम से अन्य संबंधित बैंक शाखाओं/समितियों को ऐसे दावे की जानकारी प्राप्त होगी। कोई भी बैंक शाखा/समिति द्वारा 07 दिवस के अंदर पोर्टल पर उक्त प्रावधिक दावा (Provisional Claim) पर आपत्ति की जा सकेगी। नियत अवधि में आपत्ति प्राप्त ना होने पर संबंधिक बैंक शाखा/समिति का कोई भी पश्चातवर्ती दावा मान्य नहीं होगा।


जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति तथा DLCC की देखरेख में डाटा का सत्यापन तथा प्रमाणीकरण कर प्रत्येक आधारकार्ड पर लिए गए भिन्न-भिन्न ऋण प्रदायकार्ता संस्थाओं की प्रावधिक क्लेम सूची को दावे/आपत्तियों के निराकरण उपरांत नियमानुसार स्वीकृति दी जायेगी। गुलाबी आवेदन पत्रों को जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित बैंक शाखा/समिति को प्रेषित किया जायेगा तथा संबंधित बैंक शाखा/समिति परीक्षण उपरांत निराकरण करेगी। NPA/कालातीत ऋण पर राज्य शासन द्वारा बैंकों से परामर्श कर One Time Settelment (OTS) को अंतिम रूप दिया जाएगा।


पोर्टल पर गणना उपरांत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति एवं डीएलसीसी में भुगतान योग्य सूचियों को स्वीकृत कर जिले का मांगपत्र तैयार कर जिला कलेक्टर द्वारा संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को निर्धारित प्रपत्र में भेजा जाएगा। कृषि विभाग द्वारा बजटीय आवंटन उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रदाय किया जाएगा। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा संबंधित लाभान्वित किसान को उसके सबंधित ऋण खाते में DBT (RTGS/NEFT/NACH) के माध्यम से राशि जमा कराई जाएगी। प्रत्येक भुगतान के समय लाभान्वित किसान को रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर भुगतान किए जाने का SMS किया जाएगा।


लाभान्वित किसानों को मिलेगा 'किसान सम्मान-पत्र'


भुगतान प्राप्त होने के उपरांत संबंधित बैंक शाखा/समिति द्वारा जिन किसानों का Regular Outstandingloan/NPA/कालातीत ऋण समायोजित होगा, उन्हें ''ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र'' हस्ताक्षर कर उपलब्ध कराया जाएगा। जिन किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 बकाया को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 तक पटाया गया है, उन्हें योजना में लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त ''किसान सम्मान पत्र'' से सम्मानित किया जाएगा। ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्रों एवं किसान सम्मान पत्रों का वितरण सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक बैंक शाखा तथा संबंधित ग्राम पंचायत में लाभ प्रदान किए जाने के उपरांत किसानों की सूची चस्पा कर प्रदर्शित की जाएगी। निर्धारित क्रियान्वयन प्रक्रिया में संशोधन अथवा प्रस्तावित तिथियों में परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति अधिकृत रहेगी।


इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये जाएंगे। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के पास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में किसी भी प्राप्त शिकायत पर परिपत्रानुसार एवं नियमानुकूल निर्णय कर निराकरण के समस्त अधिकार रहेंगे।


मादिक रुनवाल

  शब्द सारांश

   हरदा ब्यूरो

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Monday, 7 January 2019

मोदी सरकार का फैसला-सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण !

*(सवर्णों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा, यह आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा. इसके लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आएगी.)*


नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का फैसला किया है. सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा, यह आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा. केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को इस संशोधन को मंजूरी दे दी. इसके लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आएगी. संसद में संविधान संशोधन बिल मंगलवार को आ सकता है.नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इस फैसले के जरिए सवर्णों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है. कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और संसद में इसे मंगलवार को पेश किया जा सकता है. यह 10 फीसदी आरक्षण सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए लागू होगा. बता दें, सवर्ण और मध्यम वर्ग का बड़ा धड़ा भाजपा से नाराज चल रहा था. भाजपा ने यह फैसला इसी धड़े को लुभाने के लिए लिया है.


मादिक रुनवाल

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Saturday, 5 January 2019

शाशन ने तय किया वेतन का स्वरूप, अकुशल,अर्धकुशल, कुशल,एवं उच्चकुशल !

मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्चकुशल का प्रतिमाह न्यूनतम वेतन 31 मार्च 2019 तक के लिए निर्धारित किया गया है।न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 31 मार्च 2019 तक के लिए अकुशल को प्रतिमाह 7 हजार 375 रूपए, अर्द्धकुशल को 8 हजार 232 रूपए, कुशल को 9 हजार 610 रूपए एवं उच्चकुशल को प्रतिमाह 10 हजार 910 रूपए 26 कार्य दिवस के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है।


मादिक रुनवाल

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हरदा - कमल फैंस क्लब क्रिकेट टूर्नामेन्ट का फाइनल मुकाबला रविवार को 64 टीमों ने लिया हिस्सा !

*( सतत 14 दिन से लगातार हरदा जिले स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का अब फाइनल मुकाबला रविवार के दिन होगा जिसमें 64 टीमों ने इसमे हिस्सा लिया जिसमे से अब प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा )*

क्रिकेट के शौकीन लोगो के लिए हरदा में रविवार के दिन कमल फैंस क्लब द्वारा आयोजित जिला स्तरीय  टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला रविवार 6 जनवरी को सरस्वती विद्या मंदिर के पास इंदौर रोड हरदा पर किया जाएगा आयोजक विजय जेवल्या  ने बताया कि सीसी पीच बनाई गई है  और  ग्राउंड को  खास तैयार किया गया है 24 दिसंबर से चल रही प्रतियोगिता मैं 64 टीमों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था सेकंड राउंड में 32 टीमों ने प्रवेश किया जिसमें 8-8 टीमों के 4  ग्रुप बनाए गए थे जिसमें सेमीफाइनल में 4 टीमों ने प्रवेश किया मां नर्मदा क्रिकेट क्लब छोटी हरदा, कोलवा क्रिकेट क्लब ,केसरी क्रिकेट क्लब हरदा,और सिटी 11 खिरकिया जिसमें सेमीफाइनल  8-8 ओवर और फाइनल मैच 10 10 ओवर का खेला जाएगा सबसे पहले चारों टीमों के बीच ड्रा किया जाएगा  प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार ₹15001 द्वितीय पुरस्कार ₹10001 तृतीय पुरस्कार ₹5001 चतुर्थ पुरस्कार ₹3001 रखा गया है आयोजक विजय जेवल्या ने अपील की है सभी क्रिकेट प्रेमी फाइनल मुकाबला रविवार के दिन छुट्टी होने के चलते देखने अवश्य पधारें   सरस्वती विद्या मंदिर के पास हरदा में जहा आकर्षक मैदान और संगीत के साथ खेल का लुत्फ आप भी उठा सकेंगे।

2 लाख कर्ज़ माफी का ये होगा फार्मूला,कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट में लिया निर्णय !

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में कर्जमाफी समेत अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई| बैठक में किसानों की कर्जमाफी को 12 दिसम्बर 2018 तक करने का फैसला लिया गया है|. पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 31 मार्च 2018 तक का कर्जमाफ करने का आदेश किया था, अब कैबिनेट में 12 दिसम्बर तक का कर्जमाफ करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है| इससे 55 लाख किसान लाभान्वित होंगे लघु और सीमान्त किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी| आयकर दाता और सरकारी नौकरी वालो के कर्ज माफ नहीं किये जाएंगे| 

🔹 *कुछ ऐसा है फार्मूला...*


जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी दी| कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि मुख्य फसल ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत अब 12 दिसम्बर 2018 का कर्जमाफ किया जा रहा है, पहले ये 31 मार्च तक था। एमपी में अब 12 दिसम्बर तक जिन किसानों ने लोन लिया है उन्हें फायदा होगा। 55 लाख किसानों को इससे फायदा होगा| लघु और सीमान्त किसानों को पहले फायदा दिया जाएगा| 26 जनवरी को ऋण फार्म प्रकाशित होंगे| 5 फरवरी से ग्राम पंचायतों में प्रमाण पत्र चस्पा होंगे| किसान के खाते में 22 फरवरी से राशि ट्रांसफर होने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी| ऋण की राशि का सर्टिफिकेट भी जारी होगा| विकासखंड के अधिकारी को किसान कर्जमाफी का दायित्व सौंपा


🔹 26 जनवरी को होने वाली ग्राम सभाओं में किसान ऋण माफ़ी से सम्बंधित साड़ी जानकारी दी जायेगी| किसानों से निश्चित प्रोफार्मा में लोन की डिटेल लीबजायेगी| सबसे पहले छोटे और सीमान्त किसानों को फायदा मिलेगा| इसके बाद बड़े किसानों को राहत दी जायेगी| पहले सहकारी बैंक लोन माफ होंगे, इसके साथ ही फरवरी से किसानों को राहत मिलना शुरू हो जायेगी| तीन तरह की सूची होगी, पहली हरी जिसमें आधार से लिंक किसान होंगे। दूसरी सफेद जिसमें गैर आधार वाले किसान होंगे, लेकिन उनके पास पहचान के कोई दूसरे दस्तावेज होंगे। इसके साथ ही तीसरी में वे किसान होंगे जिनके पास ना तो आधार होगा ना ही कोई अन्य दस्तावेज तो उन्हें भी कर्जमाफी में शामिल किया जाएगा।अब कर्जमाफी में जिन्होंने कर्ज जमा कर दिया है, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि के रूप में कर्ज की राशि निर्धारित फॉर्मूले के तहत लौटाई जायेगी|

मादिक रुनवाल

  शब्द सारांश

   हरदा ब्यूरो

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